list of Chief election commission in hindi
अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग का प्रावधान है चुनाव आयोग में एक मुख्य आयुक्त और दो आयुक्त हैं। राष्टपति द्वारा नियुक्त किया जाता है1993 तक, चुनाव आयोग एक सदस्य से बना था 6 साल या 65 वर्ष की उम्र के आयुक्त का कार्यकाल जितनी जल्दी हो सके गिना जाएगा
चुनाव आयुक्तों को महाभियोग गति के आधार पर स्थिति से हटाया जा सकता है।
चुनाव आयोग के मुख्य कार्य
- चुनाव कराने के लिए
- आचार संहिता की तैयारी
- मतदाता सूचियों की तैयारी
- मतदाता गणना का चयन
- केंद्रीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और विधान सभाओं को चुना है। जब राज्य चुनाव आयोग स्थानीय प्राधिकरण बोर्डों (पंचायत, नगरपालिका आदि) में चुनाव करता है।
अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं
- सुकुमार सेन - 1950-1958
- के.वी.के. सुंदरम -1957-1967
- एस पी सेन शर्मा -1967-1972
- डॉ . नागेंद्र सिंह -1972-1973
- टी। स्वामी नाथन-1973-1977
- एस एल शकधर -1977-1982
- आर ए त्रिवेदी-1982-1985
- आर.वी. एस पेरिशास्त्र-1986-1990
- टी एन। शिशन - 1990 -1996
- एम.एस. गिल-1996-2001
- जे एम। लिंगदोह-2001-2004
- टी एस कृष्णमूर्ति, 2004-2005
- बी बी टंडन-2005-2006
- एन गोपालस्वामी-2006-2009
- नवीन चावला -2009-2010
- ऐस वाय। कुरैशी-2010-2012
- वी.एस. संपत-2012-2015
- हरिशंकर ब्रह्मा -2012
- डॉ नसीम जैदी-2015-2017
- अचल कुमार ज्योति-2017-वर्तमान
चुनाव संबंधित समिति
- तारकंड समिति ने वर्ष 1994 मे सिफारिश की कि मतदाता उम्र 18 वर्ष किया जाना चाहिए
- श्यामलाल शकवार समिति ने 1981 मे सिफारिश कि मतदाता को पहचान पत्र दीया जाना चाहिए
- दिनेश गौस्वामी कमेटी ने 1989 में ईवीएम उपयोग और आरक्षण के लिए एक चक्रीय प्रणाली की सिफारिश की।
- संथानम समिति ने 1983 सिफारिश की कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य थी
- टी शेषान समिति ने 1992 में एक से अधिक क्षेत्र में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की
- इंद्रजीत समिति ने 1998 के चुनाव खर्चों के लिए सार्वजनिक निधि की सिफारिश की
0 comments: